चुनाव आचार संहिता में आर्म लाइसेंस धारकों को हथियार जमा करने के आदेश |

देश में लोकसभा चुनाव 2019 नजदीक है. और एसे में प्रशासन अपनी तरफ से इस चुनाव को शांतिपूर्ण तरिके से कराने के लिए भरपुर प्रयास कर रही है इसी कड़ी में देश में लोकसभा चुनाव शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न कराने पुलिस, निर्वाचन आयोग एवं जिला प्रशासन तैयारी कर रही । लोकसभा चुनाव में सुरक्षा के मद्देनजर लाइसेंसी हथियारों को संबंधित थानों में जल्द से जल्द जमा करवाने की कवायद शुरू कर दी गई है। हथियार धारकों को कहा गया है कि वे अपने हथियार को लोकसभा चुनाव के पूर्व जमा करा दें। आचार संहिता लागू होने के उपरांत घर में हथियार रखना गैरकानूनी है समय पर हथियार जमा नहीं कराएंगे तो उनके खिलाफ आचार संहिता उल्लंघन के तहत कानूनी कार्रवाई की जाएगी। आचार संहिता में हथियार रखना गैरकानूनी है |नोटिस के बाद भी हथियार जमा न कराए ताे उनका लाइसेंस रद्द करके उनके खिलाफ केस दर्ज होगा। पुलिस स्टेशन अथवा आर्म्स डीलर के पास हथियार जमा कराने के बदले लाइसेंस धारकों को रसीद दी जाएगी.

आचार संहिता में शस्त्र रखने लेनी होगी मंजूरी

यदि कोई लाइसेंस धारक हथियार जमा कराने में छूट चाहता है तो उसे एक आवेदन पत्र पुलिस आयुक्त कार्यालय में पेश करना होगा. आवेदन प्रस्तुत न करने पर हथियार जमा कराने होंगे. पुलिस कमिश्नरेट क्षेत्र के शस्त्र लाइसेंस धारकों के शस्त्र जमा कराने में छूट देने के संबंध में स्क्रीनिंग कमेटी का गठन किया गया है. जिसमें पुलिस आयुक्त, अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त  सदस्य होंगे. जो आवेदनों का परीक्षण कर छूट के संबंध में निर्णय करेंगे.यदि किसी को वास्तव में जान का खतरा है तो वह स्पष्ट कारण बताए उसकी जांच कराई जाएगी यदि कारण सहीं निकला तो डीएम या उनके (एसएसपी) स्तर से ही छूट दी जा सकती है।